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टैक्स गाइड

Section 80C से ₹46,800 बचाएं, ITR खुद भरें, New vs Old Regime चुनें — सभी Tax topics की सरल हिंदी में जानकारी। Income Tax को समझें और हर साल ज़्यादा पैसे अपने पास रखें।

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Section 80C से ₹46,800 टैक्स बचाएं — PPF, ELSS, LIC कहाँ लगाएं?

₹1.5 Lakh की 80C limit को smartly use करें। ELSS, PPF, NPS, Home Loan Principal — कौन सा option सबसे ज़्यादा फायदेमंद है और क्यों।

👤 संपादकीय टीम⏱ 8 मिनट📅 2025
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टैक्स के बारे में सब कुछ

भारत में Income Tax भरना हर कमाने वाले व्यक्ति की ज़िम्मेदारी है — लेकिन सही जानकारी से आप legally अपना tax काफी कम कर सकते हैं। Section 80C के तहत PPF, ELSS, EPF, और LIC Premium पर ₹1.5 लाख तक की deduction मिलती है। इससे ₹30% tax bracket में होने पर ₹46,800 तक की सालाना बचत हो सकती है।

FY 2025-26 से ₹12 लाख तक की income पर New Tax Regime में zero tax है (rebate के साथ)। लेकिन अगर आपके पास बड़े deductions हैं — HRA, 80C, home loan interest — तो Old Regime फायदेमंद हो सकती है। दोनों regimes को compare करना ज़रूरी है। हमारे Tax Calculator से तुरंत compare करें।

ITR (Income Tax Return) भरना अब पहले से बहुत आसान हो गया है। Income Tax portal पर pre-filled form मिलता है — बस verify करें और submit करें। July 31 है ITR filing की last date। देर से भरने पर ₹5,000 तक penalty लग सकती है। Refund जल्दी पाने के लिए e-verify करें — 30-45 दिन में refund मिलता है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

New Tax Regime और Old Tax Regime में से क्या चुनें? +
अगर आपकी income ₹12 लाख से कम है — New Regime बेहतर (zero tax)। ₹12-15 लाख के बीच — दोनों compare करें। ₹15 लाख+ और बड़े deductions हैं (HRA, 80C, Home Loan) — Old Regime से ज़्यादा बचत हो सकती है। हर साल switch करना allowed है।
Section 80C में क्या-क्या आता है? +
PPF, ELSS (Tax-saving MF), EPF contribution, LIC Premium, NSC, 5-year FD, Sukanya Samriddhi, Tuition Fees और Home Loan Principal — सब 80C में आते हैं। कुल limit ₹1.5 लाख है। ELSS सबसे कम lock-in (3 साल) और सबसे ज़्यादा returns देता है।
क्या खुद ITR भर सकते हैं? +
हाँ, बिल्कुल। incometax.gov.in पर जाएं, login करें, pre-filled ITR form check करें और submit करें। Salary वालों के लिए ITR-1 (Sahaj) सबसे simple है। Form 16 employer से लें — इसमें सारी TDS details होती हैं।
Capital Gains Tax क्या होता है? +
जब आप shares, property या mutual fund बेचते हैं तो मुनाफे पर Capital Gains Tax लगता है। 1 साल से कम hold करने पर STCG (15%), ज़्यादा पर LTCG (10% — ₹1 लाख से ऊपर)। Property पर 2 साल की holding से LTCG (20% indexation के साथ) लगता है।